​कटनी : फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 प्रमुख संस्थानों पर निगम की बड़ी स्ट्राइक, 10 लाख का भारी जुर्माना!

जनसुरक्षा से खिलवाड़ पर कटनी नगर निगम का महा-एक्शन: 14 नामचीन स्कूल-कॉलेज और 1 बड़े अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना, 7 दिन में सील करने की चेतावनी

सत्य संवाद समाचार, कटनी:

शहर के शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में मासूम बच्चों और आम जनता की सुरक्षा को ताक पर रखने वाले संचालकों के खिलाफ नगरपालिक निगम कटनी ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। जेपीवी डीएवी स्कूल में हुए हालिया हादसे के बाद नींद से जागे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) 2016 के नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 बड़े संस्थानों पर 9 लाख 97 हजार 500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है।

​निगम ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि यदि 7 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा कर फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया गया, तो इन सभी भवनों को सील (बंद) कर दिया जाएगा।

​🚨 लापरवाही पर कड़ा प्रहार: प्रतिदिन 500 रुपये की दर से लगा जुर्माना

​नगर निगम प्रशासन के अनुसार, इन संस्थानों को पूर्व में कई बार नोटिस और समाचार पत्रों के माध्यम से फायर ऑडिट कराने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद संचालकों ने जनसुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। अब निगम ने अनिवार्य फायर सेफ्टी उपकरण न लगाने और फायर एनओसी (प्रमाण पत्र) न लेने पर प्रतिदिन 500 रुपये की दर से कुल 9.97 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया है।

​📋 जुर्माने की जद में आए कटनी के ये 15 प्रमुख संस्थान:

​प्रशासन द्वारा जारी सूची में शहर के कई प्रतिष्ठित सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान व अस्पताल शामिल हैं:

  1. शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी
  2. शासकीय कन्या महाविद्यालय, कटनी
  3. कटनी डिग्री कॉलेज, जगमोहन दास वार्ड
  4. बारडोली महाविद्यालय, कावसजी वार्ड
  5. बार्डस्ले सीनियर सेकेंडरी स्कूल
  6. लाइम सिटी इंटरनेशनल स्कूल
  7. नालंदा पब्लिक स्कूल
  8. सीक्रेट हार्ट स्कूल
  9. विष्णु वेद सरस्वती स्कूल (वार्ड क्रमांक 17)
  10. किड्स केयर स्कूल (वार्ड क्रमांक 16)
  11. अनामिका एकेडमी स्कूल (वार्ड क्रमांक 15)
  12. डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, माधवनगर
  13. कुंदन दास हायर सेकेण्डरी स्कूल
  14. लाला मथुरा दास शिक्षा समिति (वार्ड क्रमांक 11)
  15. बाबा माधव शाह चिकित्सालय (प्रतिष्ठित अस्पताल)

​⚠️ 7 दिन का अल्टीमेटम, वरना लटकेगा ताला

​निगम प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी संबंधित संस्थान 7 दिवस के भीतर जुर्माने की राशि जमा करें और एम.पी. ई-नगरपालिका पोर्टल पर फायर प्लान अप्रूवल के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। यदि तय समय सीमा में इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो बिना किसी रियायत के भवनों को सील करने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था संचालकों की होगी।

​💬 “मासूम बच्चों और मरीजों की जान से समझौता नहीं”

“शॉर्ट सर्किट या किसी भी आपात स्थिति में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होना बेहद गंभीर हादसों को न्यौता देता है। हम मासूम बच्चों और लाचार मरीजों की जान को जोखिम में डालने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। यह अभियान केवल जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कटनी शहर में एक सुरक्षित और नियम सम्मत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जारी रहेगा।”

नगर निगम प्रशासन, कटनी

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