हाई कोर्ट में अब सुबह 10 बजे से होगी सुनवाई: न्यायालयीन कार्य समय में बड़ा बदलाव
जबलपुर / सत्य संवाद समाचार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायालयीन कार्य समय को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। हाई कोर्ट की स्थापना के बाद इतिहास में दूसरी बार कोर्ट के कार्यकाल (वर्किंग ऑवर्स) में संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत अब कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई सुबह 10.15 बजे के स्थान पर 15 मिनट पहले यानी सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी। यह नया नियम शुक्रवार से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के निर्देश पर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) समीर कुलश्रेष्ठ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
जानिए क्या हुआ बदलाव और क्या रहेगा पहले जैसा:
- सुनवाई का नया समय: अब रोजाना सुबह 10:00 बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी।
- लंच टाइम (भोजनावकाश): दोपहर के विश्राम के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पूर्ववत दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक ही रहेगा।
- समापन का समय: कोर्ट उठने (समाप्त होने) के समय को भी यथावत रखा गया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है।
समय परिवर्तन का इतिहास
जानकारी के अनुसार, पूर्व में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायालयीन समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित था। इसके बाद 3 जनवरी 2022 को पहली बार समय में संशोधन कर सुनवाई का वक्त सुबह 10:15 बजे किया गया था। अब वर्तमान आदेश के बाद कार्य सुचारू रूप से सुबह 10:00 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
नए समय निर्धारण से न्यायालयीन कार्यवाही की दक्षता (Efficiency) बढ़ने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य संवाद समाचार

